रांची: ED के विशेष न्यायाधीश ने मानव तस्कर पन्नालाल महतो (Human Trafficker Pannalal Mahto) की जमानत याचिका खारिज कर दी है।
अदालत में मानव तस्कर की ओर से 11 मई को जमानत याचिका दाखिल की गयी थी। इसके खिलाफ मानव तस्करी कर पांच करोड़ रुपये मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप मामला दर्ज किया है।
उल्लेखनीय है कि मानव तस्कर पन्नालाल के खिलाफ खूंटी की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट में छह अगस्त 2018 को प्राथमिकी दर्ज की गयी थी।
एनआईए भी मामला दर्ज कर जांच कर रही है
पन्नालाल और उसकी पत्नी सुनीता देवी साल 2003 से ही मानव तस्करी के धंधे से जुड़े थे। पन्नालाल के खिलाफ ईडी मनी लाउंड्रिंग का मामला दर्ज किया है।
मामले में ईडी ने पन्नालाल और उसके सहयोगियों की 3.36 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त की थी।
जब्त संपत्ति में अरगोड़ा में पांच प्रमुख भू-खंड, खूंटी में चार प्लॉट, विभिन्न बैंकों में पड़े 17.71 लाख रुपये नकद, फार्च्यूनर कार शामिल है। इसके खिलाफ एनआईए भी मामला दर्ज कर जांच कर रही है।