रांची: निलंबित IAS Pooja Singhal की जमानत याचिका पर ED के विशेष न्यायाधीश Prabhat Kumar Sharma की अदालत में मंगलवार को सुनवाई हुई। ED ने जवाब दायर करने के लिए अदालत से एक सप्ताह का समय मांगा।
Court ने समय देते हुए अगली सुनवाई की तिथि तीन अगस्त निर्धारित की है। सुनवाई के दौरान पूजा सिंघल के वकील ने कोर्ट में पूजा पर लगे आरोपों को बेबुनियाद बताया।
तीन अगस्त तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है
इससे पहले 19 जुलाई की सुनवाई के दौरान ED की अदालत ने पूजा सिंघल के पति और पल्स अस्पताल (Pulse Hospital) के मालिक अभिषेक झा, सीए सुमन कुमार, जेई राम विनोद सिंह, राजेंद्र जैन, जय किशोर चौधरी और शशि प्रकाश के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर ED की विशेष अदालत ने सभी आरोपितों के विरुद्ध समन जारी किया था। कोर्ट ने जिन आरोपियों के विरुद्ध समन जारी किया है उन्हें तीन अगस्त तक कोर्ट के समक्ष उपस्थित होना है।
पूजा सिंघल की ओर से जमानत याचिका दायर किया गया है
प्रवर्तन निदेशालय (Enforcement Directorate) ने पूर्व में अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोपपत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू DC रहते हुए पूजा के खाते में सैलरी से 1.43 करोड अधिक थे।
ED ने इन तीनों जिलों में उनके DC के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों और दूसरे निवेश की जानकारी जुटाई। खूंटी में मनरेगा का घोटाला फरवरी 2009 से जुलाई 2010 के बीच हुआ। उस समय पूजा सिंघल वहां की डीसी थी।
उल्लेखनीय है कि ED ने छह मई को तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सरकारी और निजी आवास उनके पति अभिषेक झा और उनके सीए सुमन सिंह समेत 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी।
CA Suman Singh के आवास से ED ने 19.31 करोड़ रुपये नगद बरामद किये थे। 11 मई को ED ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार किया था और 25 मई से वह जेल में हैं।
पूजा सिंघल की ओर से अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी के माध्यम से जमानत याचिका दायर किया गया है।