बोकारो: तेनुघाट व्यवहार न्यायालय के जिला जज द्वितीय अनिल कुमार ने गुरुवार को दुष्कर्म (Rape) के एक मामले में दोषी को 10 साल सजा सुनाई ।
नावाडीह निवासी योगेंद्र रविदास को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गयी है। इस संबंध में नावाडीह थाना में मामला दर्ज किया गया था।
जानकारी के अनुसार एक लड़की ने योगेंद्र रविदास पर नावाडीह थाना में शादी का प्रलोभन देकर यौन शोषण करने का मामला दर्ज कराया था।
योगेंद्र हमेशा से शादी का आश्वासन दिया करता था
मामला 2013 का है। दर्ज मामले कहा गया है कि योगेंद्र रविदास के साथ पीड़ित लड़की का प्रेम प्रसंग चल रहा था।
योगेंद्र ने शादी का आश्वासन देकर उस लड़की से शारीरिक संबंध बनाया। जब वह गर्भवती हो गयी तो उसे दवा खिलाकर गर्भपात करा दिया और कहा कि कुछ दिन बाद शादी कर लेंगे।
योगेंद्र हमेशा से शादी का आश्वासन दिया करता था। जब 2017 में योगेंद्र रविदास की नौकरी हो गयी तब से वह पीड़िता से दूरी बनाने लगा।
विवश होकर पीड़िता ने 3 फरवरी 2017 को योगेंद्र के घर गयी और शादी के लिए दबाव बनाया।
तब योगेंद्र रविदास और उसकी मां ने लड़की को कहीं दूसरे जगह शादी करवा देने की बात कहने लगी।