रांची में वाहन लुटेरे को अदालत ने सुनाई छह साल की सजा

News Aroma Media
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रांची: एसीजेएम मनोरंजन कुमार की अदालत ने शुक्रवार को वाहन लूट के दोषी अमित कुमार सिंह को छह साल की सजा तथा 10 हजार जुर्माना लगाया है।

जुर्माने की रकम जमा नहीं करने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला वर्ष दिसंबर 2019 सदर थाना में दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा हुआ है। मामले में अभिषेक पांडेय सूचक है।

उन्होंने प्राथमिकी में बताया है कि अमित कुमार सिंह, मनोज कुमार ठाकुर, रामाशंकर तथा एक अन्य ने हजारीबाग जाने के लिए गाड़ी बुक किया था।

इस मामले में अन्य तीनों आरोपित फरार है

हजारीबाग के हाइवे पर नशीला पदार्थ खिला कर और मारपीट कर वाहन लूट लिया था और उसे सुनसान इलाके में फेंक दिया था।

बाद में अभिषेक पांडेय को होश आया तो वे रांची पहुंचे थे और सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इस मामले में अन्य तीनों आरोपित फरार है।

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