Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर...

झारखंड हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी पर लगाई रोक

Published on

spot_img

रांची: झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंगुन मुखोपाध्याय और राजेश कुमार की बेंच ने टेरर फंडिंग मामले में आरोपित सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर गुरुवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश को बरकरार रखा।

इसके तहत गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी है। मामले की अगली तारीख 30 मार्च तय की गयी है।

उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल ने हाईकोर्ट से जमानत की गुहार लगायी थी।

दोनों के ऊपर एनआइए की ओर से टेरर फंडिंग का मामला चल रहा है। एनआइए की विशेष कोर्ट में सोनू अग्रवाल ने अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी।

इसपर सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने सोनू अग्रवाल को अग्रिम जमानत देने से इंकार कर दिया था।

एनआइए कोर्ट ने सोनू अग्रवाल की याचिका ख़ारिज कर दी थी। सोनू अग्रवाल और विनीत अग्रवाल पर मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत नक्सलियों को आर्थिक लाभ पहुंचाने का आरोप लगा है।

इसके पहले अग्रवाल बंधुओं ने रांची एनआईए की विशेष अदालत के द्वारा लिए गए संज्ञान को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में क्वैशिंग याचिका दायर की थी, जिसे पहले ही हाईकोर्ट खारिज कर चुका है।

spot_img

Latest articles

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

गाजा में इजरायली हमलों में 17 फलस्तीनियों की मौत

Israeli attacks in Gaza: गाजा पट्टी में गुरुवार को इजरायली हमलों में कम से...

खबरें और भी हैं...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...