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News11 के मालिक अरूप चटर्जी के खिलाफ रांची में एक और प्राथमिकी दर्ज

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रांची: News11 के मालिक अरूप चटर्जी (Arup Chatterjee) और उनकी पत्नी बेबी चटर्जी के खिलाफ सुखदेवनगर थाना में एक और मामला दर्ज (Case registered) हुआ है।

ओनवा टेली सिस्टम नाम की कंपनी ने शनिवार को सुखदेव नगर थाना में जालसाजी के तहत महंगे प्रसारण उपकरणों (Expensive broadcast equipment) को अवैध रूप से कब्जे में रखकर किराए का भुगतान नहीं करने, करोड़ों रुपए की क्षति पहुंचाने और जान मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया है।

अरूप चटर्जी के विरुद्ध थाना में भादवि की धारा 406, 420, 34, 506 और 130 NI Act के तहत मामला (कांड संख्या 319/22) दर्ज हुआ है।

क्या है मामला

थाना में दर्ज नामजद प्राथमिकी में उन्होंने आरोप लगाया है कि स्वयं को मेसर्स प्रमाणी कम्यूनिकेशन का निदेशक बताने वाले अरूप चटर्जी ने वर्ष 2009 में एकरारनामा के जरिए उनकी कंपनी से दो करोड़ रुपए मूल्य का स्टूडियो प्रसारण उपकरण (Studio broadcast equipment) हासिल किया था।

यह उपकरण कंपनी ने मुंबई स्थित एनकेजीएसबी बैंक से बतौर व्यवसाय ऋण हासिल कर लिया था। अरूप चटर्जी को उपकरण किराया मद में हर माह 4.5 लाख रुपए का भुगतान करना था।

आरोप है कि उपकरणों के किराया मद में मिले सभी चेक बैंक खाता में पर्याप्त धनराशि नहीं होने से बाउंस करते रहे। समझौता का नवीनीकरण नहीं किया गया।

वर्ष 2012 तक किराया मद में 1.03 करोड़ रुपए का भुगतान Arup Chatterjee ने नहीं किया और बिना अधिकार के दो करोड़ रुपए मूल्य के कीमती उपकरण का प्रयोग चैनल के स्टूडियो में किया जा रहा है।

महंगे उपकरण को वापस करने पर कंपनी के निदेशकों को जान से मार डालने की धमकी दी जाती रही।

बताया गया कि बाद में जिस बैंक से ऋण लिया गया था, उसके कर्मी महंगे उपकरण को कब्जे में करने के लिए रांची पहुंचे थे, लेकिन उन्हें स्टूडियो के अंदर जाने नहीं दिया गया और धमकी दी गई।

बाद में Company के निदेशकों ने निजी संपत्ति की बिक्री कर संबंधित बैंक के कर्ज का भुगतान किया।

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