रांची: झारखंड कैबिनेट (Jharkhand Cabinet Meeting) की बैठक गुरुवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन सभागार में हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, कैबिनेट मीटिंग में 63 प्रस्तावों को मंजूरी है।
★ झारखण्ड राज्य में अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वनाधिकार की मान्यता-Recognition of Forest Righs) अधिनियम, 2006 के तहत् Bharti Institute of Public – Indian School of Business (BIPP-ISB) के मनोनयन तथा त्रिपक्षीय MoU की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य के जनजातीय संस्कृति के संरक्षण के क्रम में जनजातीय समुदाय के आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी हाउस, मानकी मुण्डा हाउस, परगना हाउस एवं धुमकड़िया हाउस निर्माण योजना का नाम परिवर्तित कर “आदिवासी संस्कृति एवं कला केन्द्र/मांझी भवन, मानकी मुण्डा भवन, पड़हा भवन, परगना भवन, धुमकड़िया भवन एवं गोसाड़े निर्माण तथा मांझी थान शेड निर्माण योजना” करने एवं योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया में संशोधन करने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में फसल उत्पादन एवं उत्पादकता को बढ़ाने एवं उन्नत कृषि प्रौद्योगिकी को प्रदर्शित करने के लिए राजकीय कृषि प्रक्षेत्रों एवं इच्छुक किसानों/किसानों के समूह की भूमि में कृषक पाठशाला एवं परिधि में अवस्थित राजस्व ग्रामों को बिरसा ग्राम के रूप में विकसित करने हेतु समेकित बिरसा ग्राम विकास योजना-सह-कृषक पाठशाला योजना के क्रियान्वयन हेतु 61 करोड़ रू. (एकसठ करोड़ रूपए) मात्र की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड उपभोक्ता कल्याण निधि नियमावली-2016 के अन्तर्गत 10.00 (दस) करोड़ रूपये के कायिक कोष (Corpus Fund) को वृद्धि कर रुपए 20.00 (बीस) करोड़ किये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित सोना सोबरन धोती साड़ी वितरण योजना अन्तर्गत लाभुक परिवारों के बीच वस्त्रों का वितरण किये जाने हेतु जन वितरण प्रणाली दुकानदारों को प्रति वस्त्र रूपये 1/- की दर से डीलर कमीशन की स्वीकृति की स्वीकृति दी गई।
★ सहायक कारापाल संवर्ग में नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तों को विनियमित करने के लिए गठित नियमावली में प्रोन्नति हेतु निर्धारित शैक्षणिक योग्यता को One Time क्षांत करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में कार्यरत 04 (चार) CIAT स्कूलों को आगामी 02 वर्षों (वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2023-24 तक) के लिए कार्यरत रखने की स्वीकृति दी गई।
★ काँची सिंचाई योजना अन्तर्गत आद्राडीह शाखा नहर (0.00 कि.मी. से 11.277 कि.मी.) के संरचनाओं के पुनरूद्धार एवं नहर के लाईनिंग कार्य हेतु रूपए 3048.20 लाख (तीस करोड़ अड़तालीस लाख बीस हजार) मात्र के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ विभागीय अधिसूचना सं.-843, दिनांक-12.02.2021 द्वारा निर्गत जल संसाधन विभाग अंतर्गत क्षेत्रीय कार्यालय के लिए लिपिक/ लिपिक-सह-टंकक/ टंकक संवर्ग के कर्मियों की नियुक्ति हेतु गठित नियमावली को कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना संख्या-3848, दिनांक-10.08.2021 के द्वारा गठित “झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (इण्टरमीडिएट/ 10+2 स्तर कम्प्यूटर ज्ञान एवं कम्प्यूटर में हिन्दी टंकण अहर्ता धारक पद हेतु) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के आलोक में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड पर्यटन नीति, 2021 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ गोड्डा जिलान्तर्गत “अगिया मोड़ (अगिया मोड़-सुन्दरपहाड़ी पथ पर)-पारगो-डामोडीह (गरदा पहाड़ी तक) (लंबाई-22.253 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 73,51,99,000/- (तिहत्तर करोड़ एकावन लाख निन्यानबे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ रांची शहर अन्तर्गत “सिरमटोली चौक-राजेन्द्र चोक-मेकाॅन गोलचक्कर (कुल लंबाई-2.34 कि.मी.) पर चार लेन फ्लाईओवर /एलिवेटेड रोड एवं आर.ओ.बी. निर्माण कार्य (भू-अर्जन, युटिलिटी शिफ्टिंग इत्यादि कार्य हेतु रूपए 337,50,15,000/- (तीन सौ सैंतीस करोड़ पचास लाख पन्द्रह हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ गुमला जिलान्तर्गत “गुमला – बाँसडीह-कांसीर पथ (कुल लंबाई-26.465 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 62,72,69,200/- (बासठ करोड़ बहत्तर लाख उनहत्तर हजार दो सौ रुपए) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ दुमका जिलान्तर्गत “गांधी चैक काठीकुण्ड (गोविन्दपुर-साहेबगंज पथ पर) -करबिन्धा पथ (कुल लंबाई-22.265 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुर्ननिर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” रुपए 68,25,37,300/- (अड़सठ करोड़ पच्चीस लाख सैंतीस हजार तीन सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ जमशेदपुर जिलान्तर्गत “पिछली (पोटका-कुदादा मुख्य पथ पर)-संकरदा चाकरी-बाना (सुंदरनगर-नरवा मुख्य पथ पर)- डामूडीह चैंक पथ (कुल लंबाई-20.355 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 47,29,82,000/- (सैतालीस करोड़ उनतीस लाख बयासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “पिण्डराबेरा (आदित्यपुर-काण्ड्रा पथ पर)-बुरूडीह-केरला पब्लिक स्कूल मेन रोड (कुल लंबाई-16.331 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन एवं पुल निर्माण सहित)” हेतु रुपए 25,02,66,000/- (पच्चीस करोड़ दो लाख छियासठ हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पथ प्रमण्डल जामताड़ा अन्तर्गत “गोविन्दपुर- साहेबगंज पथ के कि.मी. 29.020 (करमदाहा) से कि.मी. 126.00 (निश्चितपुर) तक पथ (ए.डी.बी. बाईपास सहित) (कुल लंबाई-96.980 कि.मी.) के राईडिंग क्वालिटी में सुधार कार्य” हेतु रुपए 63,16,01,200/-(तिरसठ करोड़ सोलह लाख एक हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ सरायकेला-खरसावाँ जिलान्तर्गत “पातकुम-ईचागढ़-पातपुर नहर-डुलसीडीह से लाबा पथ (कुल लंबाई-16.76 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 37,30,62,400/-(सैंतीस करोड़ तीस लाख बासठ हजार चार सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पथ निर्माण विभाग के स्वामित्व/अधीन सड़क के हस्तान्तरित/अधिग्रहित करने की स्वीकृति दी गई।
★ पाकुड़ जिलान्तर्गत ”ईशाकपुर-(शैतानखाना मोड़) से मनिरामपुर-चाँदपुर पथ एवं लिंक पथ (लंबाई-10.145 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 41,51,61,800/- (एकतालीस करोड़ एकावन लाख एकसठ हजार आठ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ लोहरदगा जिलान्तर्गत “भंडरा-सेनहा पथ (कुल लंबाई-23.518 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/ पुनर्निर्माण कार्य (पुलों के निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 64,64,40,900/- (चैसठ करोड़ चैसठ लाख चालीस हजार नौ सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ बोकारो जिलान्तर्गत “चन्द्रपुरा (दुगधा) से भालमारा (कोदवाडीह) पथ एवं डी.वी.सी. काॅलोनी (चन्द्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन) लिंक पथ (कुल लंबाई-21.138 कि.मी.) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चैड़ीकरण एवं मजबूतीकरण/पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन सहित)” हेतु रुपए 37,10,68,200/- (सैंतीस करोड़ दस लाख अड़सठ हजार दो सौ) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य निबंधन लिपिकीय संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा संचालित RIDF-XXVII के तहत् 05-ग्रामीण जलापूर्ति परियोजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रुपए 23465.84 लाख (दो सौ चैंतीस करोड़ पैंसठ लाख चैरासी हजार) मात्र के ऋण राशि का आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (रु0 23465.84 लाख) का 20%अर्थात रुपए 4693.168 लाख (छियालीस करोड़ तिरानबे लाख सोलह हजार आठ सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 03-वन विकास परियोजना के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से रुपए 13736.99 लाख (एक सौ सैंतीस करोड़ छत्तीस लाख निन्यानवे हजार) मात्र के ऋण आहरण की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार में संविदा के आधार पर कार्यरत कर्मियों को देय महँगाई भत्ता में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2020-21 के राज्य वित्त लेखे भाग-I,II एवं विनियोग लेखे को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ वित्तीय वर्ष 2019-20 के राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को झारखण्ड विधान सभा के विगत सत्र में पटल पर उपस्थापन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य में आम निक्षेपकर्ताओं के हितों का संरक्षण, वित्तीय स्थापनाओं के द्वारा किए जाने वाले कपटपूर्ण व्यतिक्रम को रोकने तथा जमा राशि की वापसी में व्यतिक्रम होने पर निक्षेपकर्ताओं को राहत दिलाने हेतु “झारखण्ड अवनियमित निक्षेप स्कीम पाबंदी नियम” 2021 की स्वीकृति दी गई।
★ ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा RIDF-XXVII के तहत् 14-ग्रामीण पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबर्ड) से रुपए 5036.92 लाख (पच्चास करोड़ छत्तीस लाख बानवे हजार रुपए) मात्र के ऋण आहरण करने तथा नाबार्ड द्वारा कुल स्वीकृत ऋण (ररुपए 5036.92 लाख) का 20% अर्थात रुपए 1007.384 लाख (दस करोड़ सात लाख अड़तीस हजार चार सौ) मात्र नाबार्ड द्वारा Mobilization Advance के रूप में ऋण राशि उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्यान्तर्गत 12500.00 लाख के अनुमानित अनावर्ती व्यय पर 125 सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को +2 विद्यालय में उत्क्रमण की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ डाॅ. अनिल कुमार वर्णवाल, चिकित्सा पदाधिकारी, सदर अस्पताल, कोडरमा को सेवा से बर्खास्त करने की स्वीकृति दी गई।
★ श्री कमलेश्वर कान्त वर्मा, सेवानिवृत्त कार्यपालक निदेशक, झारखण्ड बिजली वितरण निगम लिमिटेड, रांची की झारखण्ड ऊर्जा संचरण निगम लिमिटेड, रांची के प्रबंध निदेशक के पद पर कार्मिक, विभागीय अधिसूचना संख्या-02, दिनांक 01.01.2022 द्वारा की गयी नियुक्ति पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ जाति प्रमाण-पत्र ऑनलाइन के साथ-साथ ऑफलाइन निर्गत करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) संवर्ग नियमावली, 2014 (प्रवृत 24/10/2014) की नियम-2 सेवा का संवर्ग, नियम-3(पप) परिभाषाएँ, नियम-9(प) शैक्षणिक योग्यता, नियम-15 प्रशिक्षण, नियम-16 विभागीय परीक्षा एवं नियम-17(ख) सेवा संपुष्टि एवं नियम-22(पअ) निरसन में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना के क्रियान्वयन में आ रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु योजना के स्वरूप में आंशिक संशोधन एवं इस योजना हेतु शिक्षकों के युक्तिकरण/पदस्थापन हेतु स्थानान्तरण नीति, 2019 शिथिल करने की स्वीकृति दी गई।
★ समग्र शिक्षा के अन्तर्गत राज्य के 203 कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कार्यरत पूर्णकालिक एंव अंशकालिक शिक्षिकाओं एवं 57 झारखण्ड बालिका आवासीय विद्यालयों में कार्यरत शिक्षिकाओं के मानदेय में 20 प्रतिशत की वृद्धि से संबंधित अतिरिक्त राशि का प्रबंध राज्य योजना से किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड के आदित्यपुर स्थित प्लाट नं॰-06 के भू-खण्ड के आवासीय एवं व्यवसायिक विकास हेतु M/s Orbit Reality Infrastructure Ltd. के साथ संयुक्त सहभागिता के समझौते की स्वीकृति दी गई।
★ झारखण्ड राज्य कल्याण विभागीय आवासीय विद्यालय शिक्षक (नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2017 में संसोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए Omidyar Network India (ONI) द्वारा वित्त प्रायोजित Safe and Responsible Migration Initiative (S.R.M.I.) के संदर्भ में, श्रम, नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, झारखण्ड सरकार तथा Consortium –
(1) Policy and Development Advisory Group (PDAG),
(2) Partnering Hope Into Action Foundation (PHIA),
(3) Centre for Migration and Devlopment (CMID),
(4) Bharti Institute of Public Policy at Indian School of Business के बीच MoU की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ अंगीकृत बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत विद्युत शुल्क दर से संबंधित एक नयी अनुसूची को जोड़ने से संबंधित झारखण्ड विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 को झारखण्ड विधान सभा के आगामी सत्र में पुरःस्थापन के बिन्दु पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ संचरण इकाई के अन्तर्गत 132 के.वी. डबल सर्किट जसीडीह-मधुपुर संचरण लाईन एवं 132 के.वी. डबल सर्किट जसीडीह-देवघर संचरण लाईन के निर्माण हेतु द्वितीय पुनरीक्षित परियोजना राशि रुपए 49.197 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ पतरातू सुपर थर्मल पावर प्लांट से उत्पादित बिजली को परिसर से निकासी हेतु आधारभूत संचरण संरचनाओं के निर्माण की योजना हेतु कुल प्राकल्लित राशि रुपए 2181.96 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत 400 के.वी. डबल सर्किट क्वाड 3 फेज मुज कंडक्टर पी.भी.यू.एन.एल.- पतरातु संचरण लाइन एवं दो अदद 400 के.वी. लाइन बे के योजना लागत में वृद्धि की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड संपूर्ण बिजली आच्छादन योजना अंतर्गत शेष बचे हुए कार्यों को पूर्ण करने हेतु मार्च, 2023 तक योजना की अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
★ उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग अंतर्गत झारखंड विज्ञान, प्रावैधिकी एवं नवाचार परिषद, रांची के सुगम संचालन हेतु परिषद के पी.एल खाता से एक से अधिक अग्रिम निकासी(ए.सी.विपत्र) की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क (झारनेट) परियोजना का 5 वर्ष का कार्यकाल एवं विस्तारित छ: वर्ष एवं छ: माह के अतिरिक्त संचालन के उपरांत वित्तीय नियमावली 235 को शिथिल करते हुए 245 के आलोक में नॉमिनेशन के आधार पर पूर्व के एकरारनामा दर एवं शर्तों के अधीन झारनेट सेवा प्रदाता, M/s UTL को दिनांक 01.02.2021 से 30.04.2021 (3 महीने) तक के लिए भूतलक्षी प्रभाव से कनेक्टिविटी सहित रुपए 4.52 करोड़ के व्यय पर अंतिम सेवा विस्तार करने की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड मुंसिपल पार्क मेंटेनेंस पॉलिसी,2021 की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड गव्य तकनीकी संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2012 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम 235 में विहित प्रावधान को शिथिल करते हुए मेसर्स एचसीएल ट्रेंनिंग एंड स्टाफिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा प्लेसमेंट लिंकड स्किल ट्रेनिंग के माध्यम से राज्य के बेरोजगार युवाओं को प्रशिक्षण एवं रोजगार उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय… pic.twitter.com/4JJvUu8Zff
— Office of Chief Minister, Jharkhand (@JharkhandCMO) February 10, 2022
★ झारखंड राज्य मार्ग फीस (दरों का निर्धारण एवं संग्रहण) संशोधन नियमावली, 2021 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की अधिसूचना संख्या-418, दिनांक 10.08.2021 द्वारा अधिसूचित झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन) नियमावली, 2021 के तर्ज पर झारखंड सरकारी माध्यमिक विद्यालय शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी नियुक्ति एवं सेवा शर्त नियमावली, 2015 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (संशोधन) नियमावली, 2022 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ पंचम झारखंड विधानसभा का अष्टम (बजट) सत्र 25 फरवरी 2022 से आहूत करने एवं तत्संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★ Proposed Construction of Building with Facilities at Gumla कार्य हेतु राशि 50 करोड़ 77 लाख 68 हजार रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
★ चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में विधायक योजना अंतर्गत DC विपत्र लंबित रहते हुए भी आवंटित राशि की एकमुश्त निकासी की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड राज्य लेखा लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा-शर्त) नियमावली, 2021 के गठन की स्वीकृति दी गई।
★ मंत्रिपरिषद द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना “सौभाग्य” की संरचना में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★ झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड तथा इसकी अनुषंगी तीन कंपनियों के निदेशक मंडल के पुनर्गठन की स्वीकृति दी गई।
★ राज्यान्तर्गत ढीबरा डम्प में निहित अभ्रक खनिज के निष्पादन हेतु झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड को प्राधिकृत करने की स्वीकृति दी गई।