रांची: झारखंड हाई कोर्ट में मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डॉ रविरंजन और जस्टिस सुजित नारायण प्रसाद की बेंच में एसोसिएशन फोर अन एडेड कॉलेज ऑफ़ झारखंड के द्वारा दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा।
वरीय अधिवक्ता ए अल्लाम ने कहा कि झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन के द्वारा परीक्षा में जो शर्तें रखी गई है।
वह नियम विरुद्ध है। इसलिए परीक्षा पर रोक लगायी जानी चाहिए। इसपर बोर्ड ने अदालत में कहा कि वह एंट्रेंस परीक्षा को फ़िलहाल स्थगित कर रहा है, जिसके बाद अदालत ने राज्य सरकार और बोर्ड से जवाब मांगा है। अब इस मामले की सुनवाई छह जून को होगी।
एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा
उल्लेखनीय है कि झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड ने राज्य के 136 बीएड कॉलेजों में सत्र 2022-24 में एडमिशन की प्रक्रिया को बदल दिया है।
पिछले तीन वर्षों से उम्मीदवारों के स्नातक के अंक के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाता था लेकिन इस वर्ष से बीएड कॉलेज में एडमिशन के लिए उम्मीदवारों को एंट्रेंस टेस्ट देना होगा।
इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा
इंट्रेंस टेस्ट के मार्क्स के आधार पर मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा। इसपर एडमिशन लिया जाएगा। अब तक कोरोना की वजह से एडमिशन टेस्ट नहीं लिया गया।
झारखंड कंबाइंड एग्जामिनेशन बोर्ड की ओर से इसे लेकर नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है लेकिन अब अदालत में यह मामला आने के बाद परीक्षा स्थगित हो गई है।