रांची में दहेज हत्या के मामले में पिता-पुत्र को 10-10 वर्ष की सजा

News Aroma Media
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रांची: अपर न्यायायुक्त दिनेश कुमार राय की अदालत ने बुधवार को पत्नी को दहेज (Dowry) के लिए जलाकर मारने के दोषी रविंद्र कुमार और उसके पिता शिवनारायण प्रसाद को 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी है। अदालत ने दोनों पर दस-दस हजार का जुर्माना भी लगाया है।

यह मामला चुटिया थाना क्षेत्र के रेलवे स्टेशन कॉलोनी की है। पायल खत्री का विवाह वर्ष 2008 में रविंद्र कुमार से हुआ था।

इसके बाद से लगातार उसके पति रविंद्र कुमार उसे दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। दहेज में एक लाख रुपये और एक बाइक की मांग की थी।

प्रेम कुमार खत्री ने चुटिया थाना में कांड संख्या 79/09 दर्ज करवाई थी

पत्नी पायल को जला दिया गया। अठारह दिन इलाज के बाद अस्पताल में पायल की मौत हो गयी थी। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से सात गवाह पेश किये गये थे।

इस घटना के बाद पायल के पिता प्रेम कुमार खत्री ने चुटिया थाना में कांड संख्या 79/09 दर्ज करवाई थी।

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