झारखंड

सारठ के BJP विधायक रंधीर सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

देवघर: सारठ के भाजपा विधायक रंधीर सिंह (BJP MLA Randhir Singh) पर ट्रांसफॉर्मर चोरी के मामले में गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है।

देवघर की अदालत ने विधायक रंधीर सिंह और उनके बहनोई अशोक राय की अग्रिम जमानत याचिका (Anticipatory Bail Petition) खारिज कर दी है।

देवघर के एडीजे प्रथम संजय चौधरी (ADJ I Sanjay Choudhary) की अदालत ने केस डायरी का अवलोकन कर मामले को गंभीर प्रकृति का माना और अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मंत्री और सारठ के भाजपा विधायक रंधीर सिंह पर सरकारी ट्रांसफॉर्मर की चोरी करने का मामला देवघर के चितरा थाना में दर्ज कराया गया था।

यह FIR मधुपुर के विद्युत कार्यपालक अभियंता सरताज कुरैशी के बयान पर दर्ज कराया गया। दर्ज FIR के अनुसार, विद्युत विभाग के अधिकारियों ने विधायक के बहनोई अशोक राय के सहरजोरी स्थित बंद पड़े स्टोन क्रशर में छापेमारी की।

छापेमारी के दौरान इस क्रशर में 16 केवीए और 25 केवीए का 37 ट्रांसफॉर्मर पाया गया।

प्रारंभिक जांच में यह पाया गया कि इन ट्रांसफॉर्मर को देवघर के Electrical Department के स्टोर में होना था। इस कारण विद्युत विभाग को 7 लाख रुपये से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा।

सरकारी ट्रांसफॉर्मर को निजी स्थल पर रखवाने में विधायक की भी भूमिका

दर्ज FIR के मुताबिक छापेमारी के दौरान विधायक रंधीर सिंह ने दबाव डालकर सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकारी ट्रांसफॉर्मर को निजी स्थल पर रखवाने में विधायक की भी भूमिका है।

इसके बाद चितरा थाना में विधायक रंधीर सिंह और अशोक राय पर धारा 353, 379, 414, 341 और Section of Electricity Act 136 के तहत मामला दर्ज किया गया।

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