धनबाद: धनबाद Judge Uttam Anand हत्याकांड में बचाव पक्ष के वकील कुमार अमलेंदु ने कहा कि आरोपितों पर हत्या का आरोप न्यायसंगत नहीं है। वे इस फैसले से संतुष्ट नहीं हैं।
एक Auto Driver का जज के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। वह जज की हत्या क्यों करेगा? इसे नजरअंदाज कर फैसला सुनाया गया है। वे इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे।
न्यायालय छह अगस्त को इस मामले पर सुनाएगी सजा
CBI वकील अमित जिंदल ने बताया कि जज ने Auto Driver और उसके एक सहयोगी को 302 का दोषी माना है। दोनों जज की हत्या करने और साक्ष्य मिटाने के दोषी पाए गए हैं।
इन्हें उम्रकैद या फांसी होगी। इससे पहले धनबाद में CBI के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने गुरुवार को जज हत्याकांड के आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302, 201 में दोषी करार दिया है। न्यायालय छह अगस्त को इस मामले पर सजा सुनाएगी।