झारखंड में यहां 11 ब्रांड के पान मसाले पर प्रतिबंध, जानें बेचने क्या होगी कार्रवाई

News Aroma
2 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

धनबाद: जिले में 11 ब्रांड के पान मसाला (Pan Masala) पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने इसके भंडारण से लेकर बिक्री तक पर रोक लगा दी है। यदि इसकी बिक्री की गई तो प्रशासन की ओर से सख्त कार्रवाई की जाएगी।

SDO ने बताया कि पान मसाला रजनीगंधा, राजनिवास, पानपराग, शिखर, दिलरूबा, मुसाफिर, मधु पान मसाला, विमल पान मसाला, बहार पान मसाला, सोहरत पान मसाला और पान पराग प्रीमियम पान मसाला को प्रतिबंधित किया गया है।

इसका विनिर्माणकर्ता, भंडारण, वितरण या बिक्री पर अगले एक वर्ष तक के लिए प्रतिबंधित लगाया गया है।

उन्होने धनबाद के सभी थोक और खुदरा पान मसाला विक्रेताओं (Retail Pan Masala Vendors) को आदेश दिया है कि यदि दुकान में पान मसालों का भंडारण किया गया है तो स्वयं ही उन्हें नष्ट कर दें, अन्यथा औचक निरीक्षण के क्रम में पकड़े जाने पर अर्थदंड के साथ खाद्य सुरक्षा की सुसंगत धाराओं के तहत कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल परिसर से 100 मीटर के दायरे में नहीं बेच सकेंगे

SDO ने कहा कि विद्यालय परिसर (School Premises) के 100 मीटर के दायरे में किसी भी तरह के तम्बाकू उत्पाद जैसे- बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जरदा इत्यादि बेचना कोटपा एक्ट 2003 के तहत पूर्णत: प्रतिबंधित है।

सभी दुकानदार इसका ध्यान रखें। उन्होने कहा कोविड-19 के दृष्टिगत सभी खाद्य करोबारियों होटल मालिकों को सख्त आदेश दिया जाता है कि वे अपने प्रतिष्ठान होटल इत्यादि की साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें।

बता दें कि हर स्तर पर पान मसालों पर रोक के लिए हर समय निर्देश जारी किए जा रहे हैं, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं हो रहे। अब सख्त कार्रवाई (Strict Action) की तैयारी की जा रही है।

Share This Article