धनबाद : चिटफंड कंपनी (Chit Fund Company) के नाम पर घोटाले के आरोप में Jail में बंद एक निजी न्यूज चैनल के डायरेक्टर अरूप चटर्जी को बलियापुर थाना में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में Remand किया जाएगा।
अरूप चटर्जी को इस मामले में रिमांड (Remand) करने के Application पर आदेश पारित करते हुए प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय की अदालत ने जेल अधीक्षक को अरूप के नाम का प्रोडक्शन Warrant जारी कर अदालत में पेश करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि अरूप चटर्जी इस मामले में नामजद आरोपी हैं।
आमटाल पंचायत के मुखिया के आवेदन पर दर्ज की गई थी प्राथमिकी
आमटाल पंचायत के मुखिया संजय कुमार के आवेदन पर अरूप चटर्जी के खिलाफ बलियापुर थाना में FIR की गई थी।
पिछले शनिवार को बलियापुर Police ने अरूप पर कानूनी शिकंजा कसने के उद्देश्य से कांड के वादी मुखिया संजय कुमार का धारा 164 के तहत बयान कराने का आवेदन प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी पूजा पांडेय के Court में दिया था।
मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के निर्देश पर प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी सिद्धांत तिग्गा के कोर्ट में संजय का 164 के तहत बयान दर्ज किया गया।
अपने बयान में संजय ने प्राथमिकी का पूर्ण रूप से समर्थन किया और कहा कि विभिन्न स्कीमों का लालच देकर उनसे सात लाख रुपया लिया और पैसा गबन कर लिया गया।
सात लाख 11, हजार 500 रुपये की ठगी करने का है आरोप
प्राथमिकी के मुताबिक, अरूप चटर्जी एवं उसकी कंपनी केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रोटेक लिमिटेड (Company Care Vision Infrastructure & Agrotech Limited) के निदेशक एवं कर्मियों पर सात लाख 11, हजार 500 रुपए की ठगी करने का आरोप लगाया गया है।
प्राथमिकी में मुखिया संजय कुमार ने आरोप लगाया है कि वर्ष 2012 में Ranchi डोरंडा निवासी अरूप चटर्जी एवं केयर विजन इंफ्रा स्ट्रक्चर एंड एग्रोटेक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर एवं कर्मचारी उनके घर पर आए थे।
24 फरवरी 2012 को अरूप चटर्जी और उसके अन्य साथी आमटाल उसके घर पर आए। प्रलोभन में आकर उनकी पत्नी, Maa और अन्य स्वजनों की उपस्थिति में रुपए अरूप को दिए, लेकिन उन लोगों ने उन्हें मात्र एक लाख रुपए की Receipt दी।