धनबाद: धनबाद कोर्ट से शनिवार को गैंग्स ऑफ वासेपुर (Gangs Of Wasseypur) के नाम से चर्चित ‘DON’ फहीम खान और उसके पुत्र इकबाल खान को राहत मिली है।
अदालत ने दो अलग-अलग मामलों में फैसला सुनाते हुए बरी कर दिया है। फहीम खान पर जेल में रहकर रंगदारी मांगने और इकबाल पर फायरिंग कर दहशत फैलाने का आरोप था।
बताया जाता है कि बैंक मोड़ थाने में फहीम खान के खिलाफ रंगदारी मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
यह प्राथमिकी 11 दिसंबर, 2013 को बैंक मोड़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी रमेश कुमार के बयान पर दर्ज की गई थी।
वासेपुर-आरा मोड़ के पास छह राउंड फायरिंग की थी
प्राथमिकी में पुलिस ने आरोप लगाया था कि जेल में बंद फहीम की ओर से ठेकेदारों और कारोबारियों से रंगदारी की मांग की जा रही है। इससे कारोबारियों में दहशत है।
इकबाल खान के खिलाफ 26 फरवरी, 2016 को बैंक मोड़ थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी अशोक सिंह की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
प्राथमिकी में कहा गया था कि 26 फरवरी की शाम इकबाल खान ने वासेपुर-आरा मोड़ के पास छह राउंड फायरिंग की थी।
दोनों मामलों में आरोप साबित नहीं हो सका। इकबाल खान ने कहा कि झूठा आरोप लगाकर एफआईआर किया गया था, जिसमें न्यायालय ने बरी कर दिया है।