धनबाद: धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश अष्टम उत्तम आनंद हत्याकांड (Uttam Anand massacre) मामले में CBI की विशेष अदालत शनिवार को सजा की बिंदु पर अपना फैसला सुनाएगी।
इससे पहले Court ने 28 जुलाई 2022 को आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 में दोषी करार दिया था।
पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए
उल्लेखनीय है कि 28 जुलाई 2021 को सुबह न्यायाधीश उत्तम आनंद को ऑटो ने टक्कर मार दी थी।
इसके बाद जज उत्तम आनंद की मौत हो गई थी, धनबाद के CBI के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक (Rajinikanth Pathak) की अदालत में इस मामले का Speedy trial हुआ।
पांच महीने में 58 गवाहों के बयान दर्ज किए गए। सुनवाई के दौरान CBI की क्राइम ब्रांच के स्पेशल पीपी अमित जिंदल (PP Amit Jindal) ने आरोप पत्र के कुल 169 गवाहों में से 58 गवाहों का बयान दर्ज कराया था।