रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट में सोमवार को राज्य सरकार की ओर से कंप्रिहेंसिव प्रतिशपथ पत्र (Comprehensive Counter Affidavit) दाखिल किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने इसका प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 18 अगस्त निर्धारित की है।
कारोबारी प्रकाश चंद्र यादव उर्फ मुंगेरी यादव की क्रिमिनल रिवीजन याचिका (Criminal Revision Petition) की सुनवाई सोमवार को हुई।
प्रकाश चंद यादव ने साहिबगंज की निचली अदालत से डिस्चार्ज पिटीशन खारिज किए जाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं अखौरी अविनाश कुमार (Indrajit Sinha and Akhori Avinash Kumar) ने पैरवी की।
पांच अज्ञात लोगों ने जहाज पर फायरिंग की
साहिबगंज यह मामला एक नदी घाट से दूसरे नदी घाट में बालू की ढुलाई विवाद से जुड़ा है। मामले को लेकर साहिबगंज मुफ्फसिल थाना में कांड संख्या 30/2022 दर्ज की गई थी।
यह घटना 12 मार्च, 2022 की है, जब पानी का जहाज कोलकाता से मनिहारी की ओर जा रहा था। उसी दौरान पांच अज्ञात लोगों ने जहाज पर फायरिंग (Firing) की।
नीरज यादव (Neeraj Yadav) को इस घटना में गोली लगी थी। मामले की सूचना जहाज के कैप्टन सच्चिदानंद दास ने पुलिस को दी थी।