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झारखंड सरकार ने जारी किया नए साल को लेकर Bars, Hotels, Restaurants के लिए दिशा निर्देश, उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

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न्यूज़ अरोमा रांची: रांची जिला प्रशासन की ओर से मंगलवार को नए साल को देखते हुए बार, होटल, रेस्टोरेंट्स संचालकों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

नये साल के आगमन पर रांची जिले के विभिन्न बार, रेस्टोरेंट और होटलों में 31 दिसंबर और 1 जनवरी को अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने की संभावना को देखते हुए रांची जिला प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।

जिसका अनुपालन करना सभी बार, रेस्टोरेंट और होटल संचालकों को आवश्यक होगा।

दिशा निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि सम्मत कार्रवाई भी की जाएगी।

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इन दिशा निर्देशों का करना होगा अनुपालन

बार, होटल, रेस्टोरेंट्स संचालकों को जो भी लोग नए साल में आएंगे उनका नाम, पता, मोबाइल नंबर रजिस्टर में दर्ज करना होगा।

सभी बार, रेस्टोरेंट, होटल संचालक मास्क और सैनिटाइजर की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। किसी भी परिस्थिति में सामाजिक दूरी का उल्लंघन नहीं होना चाहिए।

दिशा निर्देशों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई

कोविड-19 महामारी के बचाव के लिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को बार, होटल एवं रेस्टोरेंट संचालकों रांची जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसका उल्लंघन करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आपदा प्रबंधन अधिनियम के सुसंगत धाराओं तथा आईपीसी की धारा 188 के तहत उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई होगी।

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