झारखंड हाई कोर्ट ने रांची SSP पूछा, स्कूल निर्माण में बाधा बन रहे लोगों के खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं?

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रांची: झारखंड (Jharkhand) हाई कोर्ट (High Court) में शुक्रवार को रांची SSP सशरीर उपस्थित हुए।

हाई कोर्ट (High Court) के चीफ जस्टिस (Chief Justice) डॉ. रविरंजन और जस्टिस (Justice) सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने SSP को सिलागाई में एकलव्य विद्यालय (Eklavya Vidyalaya) के निर्माण में आ रही लॉ एंड ऑर्डर (Law and Order) की परेशानी को खत्म करने का आदेश दिया है।

कोर्ट (Court) ने उनसे पूछा कि स्कूल निर्माण में जो लोग बाधा बन रहे हैं, उनके खिलाफ अब तक कार्रवाई क्यों नहीं की गई है।

इसपर भी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है…

साथ ही अदालत ने सरकार (Government) को यह निर्देश दिया है कि केंद्र सरकार (Central Government) और राज्य सरकार (State Government) द्वारा जिस भूमि पर स्कूल बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है, उसी स्थान पर स्कूल का निर्माण किया जाए।

कोर्ट (Court) ने सरकार से पूछा है कि किसकी मर्जी से स्कूल के भवन को शिफ्ट करने की योजना बनाई गई। इसपर भी अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है।

वीर बुधु भगत फाउंडेशन (Foundation) के महासचिव गोपाल भगत ने इस संबंध में हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका कर्ता की ओर से अधिवक्ता हेमंत गुप्ता (Hemant Gupta) ने पक्ष रखा।

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