रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति आनंदा सेन की कोर्ट ने सोमवार को सातवीं से दसवीं JPSC सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में अभ्यर्थियों को आंसर शीट देखने नहीं देने और अभ्यर्थियों को उनके कॉपी की छाया प्रति उपलब्ध नहीं करने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई की।
मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार (State government) से पूछा है कि अगर यह बात सत्य है कि राज्य सूचना आयोग में अध्यक्ष नहीं है, राज्य सूचना आयोग अभी फंक्शनल नहीं है, तो राज्य सरकार बताएं कि सूचना आयोग के अध्यक्ष की कब तक नियुक्ति होगी?
कोर्ट ने मामले में तीन सप्ताह का समय जवाब दाखिल करने के लिए राज्य सरकार को दिया है। इससे पहले प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि RTI के माध्यम से सातवीं से दसवीं JPSC के अभ्यर्थियों ने अपने कॉपी को देखने और उसकी छाया प्रति देने की मांग JPSC से किया था।
RTI के प्रथम अपील में भी नहीं दी जा रही है कॉपी की छाया प्रति
प्रथम अपील में JPSC द्वारा अभ्यर्थियों को उनके कॉपी का अवलोकन (Copy Review) करने से मना कर दिया गया, लिखा गया कि आयोग द्वारा निर्णय के बाद ही उन्हें कॉपी दिखाया जाएगा।
याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि RTI के प्रथम अपील में भी कॉपी की छाया प्रति नहीं दी जा रही है, जो JPSC के अपने कार्यालय आदेश 15 जनवरी 2015 के विपरीत है।
राज्य में राज्य सूचना आयोग अभी तक फंक्शन नहीं है इस कारण अभ्यर्थी द्वितीय अपील दायर करने में असमर्थ है, जिस कारण उन्होंने हाई कोर्ट (High Court) में आग्रह किया है।