रांची: झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन (Dr. Ravi Ranjan) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कांके स्थित National Law University की दीवार फांद कर युवक के परिसर में प्रवेश करने की घटना पर कड़ी नाराजगी जताई है।
सुनवाई के दौरान बुधवार को DGP नीरज सिन्हा, रांची SSP , रांची DC , लॉ यूनिवर्सिटी के VC, नगर आयुक्त कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुए।
कुछ अप्रिय घटना भी घट सकती थी
कोर्ट ने DGP से कहा कि यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि Law University Campus में एक युवक घुस गया, वह किस मंशा से घुसा था यह पता नहीं है। कुछ अप्रिय घटना भी घट सकती थी।
कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के नजदीक रिंग रोड इस तरह से व्यवस्थित करने को कहा है, ताकि लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस रिंग रोड से दिखाई नहीं दे सके।
कोर्ट ने सुरक्षा के मद्देनजर लॉ यूनिवर्सिटी कैंपस के सामने दो महिला कांस्टेबल, दो पुलिस कांस्टेबल एवं एक सीनियर ऑफिसर (senior officer) को वहां टीओपी बनाकर नियुक्त करने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी के दीवार के निकट कई पेड़ -पौधों को भी लगाने को कहा है, ताकि लॉ यूनिवर्सिटी के हिस्से बाहर से नहीं दिखाई दे सके।
अनजान युवक को देखकर हॉस्टल की छात्राओं ने उसे पकड़ लिया
खंडपीठ ने गर्ल्स हॉस्टल के लिए दो वार्डन को नियुक्त करने का निर्देश लॉ यूनिवर्सिटी के वीसी को दिया है। साथ ही उसके रहने की व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा है। कोर्ट ने मामले की सुनवाई 16 सितंबर निर्धारित की है।
उल्लेखनीय है कि राजधानी रांची के कांके थाना क्षेत्र स्थित यूनिवर्सिटी में मंगलवार देर रात पिठौरिया का रहने वाला धीरेंद्र दीवार फांद कर अंदर प्रवेश कर गया था।
अनजान युवक को देखकर Hostel की छात्राओं ने उसे पकड़ लिया। इस मामले की जानकारी छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के प्रबंधक को दी थी। बाद में पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को गिरफ्तार किया।