रांची: बुधवार को सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली (Assistant Professor Appointment Rules) में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने चार सप्ताह में झारखंड एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल एवं झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
यह याचिका कस्तूरबा गांधी +2 आवासीय विद्यालय (Kasturba Gandhi +2 Residential School) की शिक्षिका- वीना बरनवाल एवं अन्य ने दायर की है।
28 नवंबर को होगी फिर सुनवाई
चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसके साथ ही इसी तरह की एक अन्य BRP एवं CRP बहादुर महतो व अन्य की याचिका के साथ संलग्न करते हुए मामले की सुनवाई 28 नवंबर की तिथि निर्धारित की।