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झारखंड हाई कोर्ट ने JPSC में संविदा पर काम कर रहे कर्मी को नियमित करने का दिया निर्देश

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने बुधवार को JPSC में संविदा पर कार्यरत कर्मी शंकर प्रसाद को नियमित करने का निर्देश JPSC और राज्य सरकार को दिया है।

मामले में न्यायाधीश SN पाठक की कोर्ट ने इस बात पर नाराजगी जताई कि याचिकाकर्ता द्वारा नियमितीकरण के लिए JPSC एवं सरकार के कार्मिक विभाग को दिए गए आवेदन पर दोनों एक-दूसरे पर अपनी जवाबदेही की फेका-फेकी कर रहे हैं।

कोर्ट ने आठ सप्ताह में याचिकाकर्ता शंकर प्रसाद की सेवा नियमितीकरण करने का निर्देश दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता शशांक शेखर झा एवं सृष्टि सिन्हा ने पैरवी की।

JPSC ने कार्मिक विभाग के पास आवेदन देने को कहा

याचिका में याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया था कि वह JPSC में चतुर्थ वर्गीय पद पर संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है।

JPSC में चतुर्थ वर्गीय यह पद स्वीकृत पद है। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के उमा देवी जजमेंट के आलोक में उसकी सेवा नियमितीकरण किया जाना चाहिए था।

उनके द्वारा अपनी सेवा के नियमितीकरण के लिए JPSC के समक्ष आवेदन दिया गया था। JPSC ने कार्मिक विभाग के पास आवेदन देने को कहा।

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