Homeझारखंडझारखंड हाई कोर्ट ने दैनिक कर्मियों के बकाए मानदेय पर 7 फीसदी...

झारखंड हाई कोर्ट ने दैनिक कर्मियों के बकाए मानदेय पर 7 फीसदी ब्याज देने का दिया निर्देश

Published on

spot_img
spot_img
spot_img

रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के न्यायमूर्ति आनंद सेन की कोर्ट में शुक्रवार को लोहरदगा जिला में बीडीओ ऑफिस (BDO Office) में कार्यरत 13 दैनिक कर्मी कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई हुई।

मामले में प्रार्थी के अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने कोर्ट को बताया कि इन कर्मियों के मानदेय का भुगतान मामले की सुनवाई के एक दिन पूर्व 24 नवंबर को कर दिया गया है।

लोहरदगा डीसी ने भी मार्च में मनरेगा आयुक्त को पत्र लिखकर इनका लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया था

उनकी ओर से कोर्ट से सभी प्रार्थी की खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए बकाया मानदेय पर ब्याज (Interest) दिलवाने का आग्रह कोर्ट से किया गया, जिस पर कोर्ट ने बकाया मानदेय पर सात प्रतिशत ब्याज भी देने का भी आदेश दिया है।

उल्लेखनीय है कि लोहरदगा के बीडीओ ऑफिस (BDO Office) में कार्यरत कंप्यूटर ऑपरेटर (Computer Operator) का मानदेय बिना कारण बताए नवंबर 2021 से बंद कर दिया गया।

इसके बाद जून से उन्होंने सेवा देना बंद कर दिया। उनके अभ्यावेदन पर लोहरदगा डीसी (DC) ने भी मार्च में मनरेगा (MNREGA) आयुक्त को पत्र लिखकर इनका लंबित भुगतान कराने का अनुरोध किया था।

इसके बावजूद भी इनके मानदेय का भुगतान नहीं हो सका था। इसके बाद उन्होंने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की।

spot_img

Latest articles

जिला अदालत भवन निर्माण पर हाईकोर्ट सख्त, मांगी पूरी रिपोर्ट

High Court Strict on Construction of District court Building : राज्य की जिला अदालतों...

पलामू में आधुनिक पुलिस व्यवस्था की ओर बड़ा कदम, बनेगा 6 मंजिला बहुउद्देश्यीय पुलिस भवन

Major step Towards Modern Policing in Palamu: पलामू जिले में पुलिस व्यवस्था को और...

स्मार्ट मीटर में बैलेंस नेगेटिव होते ही कट रही बिजली, रांची में हजारों कनेक्शन बंद

Electricity Department Tightens Rules : रांची में स्मार्ट मीटर वाले बिजली उपभोक्ताओं (Electricity Consumers)...

खबरें और भी हैं...