रांची : झारखंड हाईकोर्ट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Former Congress President Rahul Gandhi) की याचिका खारिज कर दी है।
अदालत द्वारा उनकी याचिका खारिज होने के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले से जुड़े सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज (High Court dismissed the petition) कर दिया है।
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय द्विवेदी की कोर्ट में मंगलवार को राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई।
उन्होंने निचली अदालत द्वारा लिए गए संज्ञान को निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट (High Court) में गुहार लगाई थी, लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है।
लोकसभा चुनाव, 2019 के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) ने समन जारी किया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है।
राहुल की ओर से दाखिल याचिका में समन व मामले को खारिज करने की अपील की गई है। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव, 2019 के दौरान प्रचार के लिए राहुल गांधी रांची आए थे.
जहां उन्होंने मोरहाबादी (Morhabadi) में अपने प्रचार भाषण में नरेंद्र मोदी, नीरव मोदी, ललित मोदी का नाम लेते हुए कहा था कि जिनके नाम के आगे मोदी है, वह सभी चोर हैं।