झारखंड हाई कोर्ट ने वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश के निलंबन को किया खारिज, फिर से बहाली का आदेश

News Alert
1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: Jharkhand High Court ने वार्ड 39 के पार्षद वेद प्रकाश सिंह को बड़ी राहत दी है। हाई कोर्ट ने निलंबित किये गये पार्षद वेद प्रकाश सिंह को पुन: पद पर बहाल करने का आदेश दिया है।

वेद प्रकाश सिंह की Writ Petition पर बुधवार को सुनवाई के दौरान अदालत ने यह आदेश दिया। High Court ने वेद प्रकाश के मामले में Urban Development Department के निलंबन के आदेश को खारिज कर दिया है।

हाई कोर्ट के आदेश के बाद वेद प्रकाश पार्षद के पद पर होंगे बहाल

High Court के न्यायाधीश जस्टिस राजेश शंकर की अदालत ने कहा कि पार्षद को निलंबन या पदमुक्त करने का अधिकार नगर विकास (City ​​Development) को नहीं है।

ऐसा करना निर्वाचन आयोग (EC) के दायरे में आता है। साथ ही अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निलंबन से पहले आयोग से विचार-विमर्श करना चाहिए। High Court के आदेश के बाद अब वेद प्रकाश फिर से पार्षद के पद पर बहाल होंगे।

Share This Article