रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस एसएन प्रसाद और जस्टिस सुभाष चंद की खंडपीठ में शुक्रवार को जमशेदपुर में दंगा भड़काने के आरोपित भाजपा नेता अभय सिंह (Abhay Singh) और अन्य की जमानत याचिका पर फैसला सुना दिया है।
अदालत ने अभय सिंह (Abhay Singh) के साथ 30 से ज्यादा आरोपितों को जमानत की सुविधा प्रदान की है, जिसके बाद अब वह अदालत द्वारा जमानत के लिए दी गई शर्तों का पालन करने के बाद जेल से बाहर आ सकते हैं।
अभय सिंह ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की
इस केस से जुड़े सभी पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने 12 जुलाई को अपना फैसला सुरक्षित रखा था।अभय सिंह की ओर से हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता आर एस मजूमदार और रोहन मजूमदार (RS Majumdar and Rohan Majumdar) ने बहस की।
राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता भोलानाथ ओझा ने बहस की। सरकार की ओर से की गई बहस में अदालत को बताया गया था कि केस डायरी में अभय सिंह पर दंगा भड़काने की साजिश में शामिल होने की बात सामने आयी है।
निचली अदालत से जमानत नहीं मिलने के बाद अभय सिंह ने हाई कोर्ट (High Court) में जमानत याचिका दाखिल की है।