रांची: झारखंड हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की बेंच में रोड परमिट फीस मामले में मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट में प्रार्थी पक्ष ने दलील पेश की।
इस पर जवाब देने के लिए सरकार पक्ष ने समय मांगा। अब अदालत ने मामले पर अगली सुनवाई के लिए 10 मई की तारीख तय की है।
उल्लेखनीय है कि मामले में झारखंड प्रदेश बस ऑनर एसोसिएशन की ओर से याचिका दायर की गयी है। इसमें कहा गया है कि सरकार ने परमिट फीस में बेतहाशा वृद्धि की है।
छह हजार की जगह साल 2022 में नौ हजार फीस बढ़ा दिया गया है, जबकि भारत सरकार का स्पष्ट गाइडलाइन है कि परमिट फीस नामिनल होना चाहिये। राज्य सरकार टैक्स अपने स्तर से चार्ज कर सकती है।
प्रार्थी एसोसिएशन के सच्चिदानंद सिंह ने बताया कि परमिट फीस का अलग अलग मदों में राज्य सरकार खर्च करती है, जबकि सड़क और परिवहन मामलों में इस राशि का खर्च होना चाहिये। वहीं, एक बड़ी राशि परमिट फीस का राज्य सरकार के पास है, जो अन्य मदों में खर्च किया गया। इसी मामले में याचिका दायर की गयी है।