रांची: मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में नगर निकायों का चुनाव जल्द कराने संबंधी याचिका पर सुनवाई हुई।
हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजेश शंकर की कोर्ट में मामले की सुनवाई हुई।
राज्य सरकार (State Government) और रांची नगर निगम (Ranchi Municipal Corporation) की ओर से जवाब दाखिल नहीं होने पर कोर्ट ने नाराजगी जताई।
दोनों पर 5 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) लगाया। कोर्ट ने 3 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी।
27 अप्रैल तक पूरा होना था चुनाव
गौरतलब है कि पूर्व पार्षद रोशनी खलखो सहित अन्य की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया है कि राज्य में जल्द निकायों का चुनाव कराया जाए।
जब तक चुनाव नहीं होता है, तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में वर्तमान पार्षद को तदर्थ रूप में दायित्व का निर्वहन करने का आदेश देने का आग्रह कोर्ट से किया गया है।
याद करें, राज्य सरकार ने राज्य के 34 निकाय परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त कर सभी शक्तियां और कार्य प्रशासन को सौंपने का निर्णय लिया गया है।
27 अप्रैल तक राज्य में निकाय चुनाव पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन कई कारणों से चुनाव संपन्न नहीं हो सका है।