झारखंड

RIMS में दिव्यांग कोटा से एडमिशन लेने वाले 7 स्टूडेंट्स को नोटिस, झारखंड हाईकोर्ट ने…

खंडपीठ ने अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई की

रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा और आनंद सेन की खंडपीठ से गुरुवार को राजेंद्र इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (RIMS) में दिव्यांग कोटा के तहत नामांकन (Enrollment under Divyang Quota) लेने वाले सात विद्यार्थियों को नोटिस (Notice to students) जारी किया गया है।

खंडपीठ ने अरुण कुमार दुबे की जनहित याचिका पर सुनवाई की। रिम्स प्रबंधन और नामांकन (RIMS Management and Enrollment) लिए सात विद्यार्थियों को नोटिस जारी करते हुए कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष रखने को कहा है।

मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को

नियम के मुताबिक, राज्य के मेडिकल कॉलेज या अन्य संस्थाओं (Medical College or Other Institutions) में दिव्यांग कोटा के तहत नामांकन लेने के लिए राज्य से ही दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाना पड़ता है लेकिन सात लोगों ने अन्य राज्यों से दिव्यांग पत्र देकर नामांकन लिया है।

इस मामले की जांच को लेकर हाई कोर्ट (High Court) में जनहित याचिका दाखिल की गई है। मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को होगी।

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