रांची : झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद (Justice Sujit Narayan Prasad, Judge of Jharkhand High Court) की अदालत ने सोमवार को मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद कंपनी सैमसंग के मैनेजिंग डायरेक्टर (एमडी) और रांची हेड पार्थो जाना और एरिया मैनेजर राजेश कुमार को नोटिस (Notice) जारी किया है।
इसके साथ ही अदालत ने कंपनी को आर्बिट्रेटर भी बहाल करने का निर्देश दिया है।
लिंकटेक सर्विस सेंटर द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी
दरअसल, लिंकटेक सर्विस सेंटर (Linktec Service Center) के द्वारा हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गयी थी। याचिका में कहा गया था कि कोरोना काल में लगे लॉकडाउन के दौरान कंपनी के सर्विस सेंटर के मालिक सुशोभन बनर्जी से कंपनी के आलाधिकारियों ने घूस के रूप में पैसे मांगे।
साथ ही पांच लाख रुपये का निवेश करने के लिए भी दबाव बनाया। ऐसा नहीं करने पर उनके सर्विस सेंटर (service Center) को बंद करने की धमकी दी जाती रही।
अंततः ऐसा ही किया गया। इस पूरे प्रकरण को हाई कोर्ट के समक्ष लाते हुए प्रार्थी सुशोभन बनर्जी ने अपने वकील निरंजन कुमार के माध्यम से आर्बिट्रेशन एप्लिकेशन (arbitration application) दाखिल की थी।