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झारखंड हाई कोर्ट : अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की चेकिंग कर दें रिपोर्ट

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग (Illegal Mining) से संबंधित मामले को लेकर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका मामले (Public Interest Litigation Cases) में पलामू, गढ़वा और लातेहार के उपायुक्त एवं SP को दिया निर्देश किया है कि वे अवैध माइनिंग करने वाले वाहनों की चेकिंग करें और दो सप्ताह में रिपोर्ट दे। कोर्ट ने कहा कि अवैध रूप से वाहनों से लौह अयस्क समेत अन्य खनिजों के अवैध रूप से ट्रांसपोर्टेशन की बात कही जा रही है।

अभियान चलाकर इसकी चेकिंग करें और रिपोर्ट दें। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को मामले की सुनवाई की।

अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा

पूर्व में ही इन तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच को लेकर गठित तीन सदस्य के कमेटी की रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत की जा चुकी है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश ने पैरवी की।

यह मामला एक संचालक से माइनिंग चलाने के लिए माइनिंग विभाग (Mining Department) के अधिकारी द्वारा 20 लाख रुपये की मांग से जुड़ा है।

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