रांची: झारखंड होईकोर्ट (Jharkhand High Court) ने झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की कार्यशैली को लेकर नाराजगी जताई है।
हाईकोर्ट (High Court) में सातवीं से 10वीं JPSC परीक्षा के परिणाम और कटऑफ मार्क्स (Cutoff Marks) को प्रकाशित करने को लेकर सुनवाई की।
इसमें कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए JPSC को आदेश दिया कि तीन सप्ताह के अंदर सातवीं JPSC परीक्षा का रिजल्ट (Result) और कट ऑफ मार्क्स (Cutoff Marks) पब्लिश (Publish) किया जाए। यदि JPSC ऐसा नहीं करता तो अदालत स्वतः अवमानना वाद शुरू करेगा।
मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट जारी किया गया था
बता दें कि इस मामले को लेकर सोनू कुमार रंजन एवं अन्य ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। याचिका में कहा गया है कि JPSC के द्वारा मई 2022 में ही मेरिट लिस्ट (Merit List) जारी किया गया था, लेकिन अब तक यह पब्लिश नहीं किया गया है जिसके कारण किसी भी अभ्यर्थी को अब तक यह पता नहीं चल पा रहा है कि कट ऑफ मार्क्स क्या था।
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की अदालत ने इस मामले की सुनवाई हुई।