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झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार से भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थानों का मांगा ब्यौरा

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) में मंगलवार को झारखंड में फायरमैन ड्राइवर (Fireman Driver) पद से Leading फायरमैन ड्राइवर और सब ऑफिसर पद पर प्रोन्नति के लिए हैवी वेहिकल ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Vehicle Driving License) की अनिवार्यता को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई हुई।

मुख्य न्यायाधीश Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने राज्य सरकार से पूछा है कि अब तक राज्य में कब और कहां-कहां भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान खुला है।

HC ने यह भी बताने को कहा है कि वैसे फायरमैन जिन्हें लीडिंग फायरमैन ड्राइवर में प्रोन्नति दी गई है उनका ड्राइविंग लाइसेंस (Driving License) कहां से बना है,उसकी भी विस्तृत जानकारी दी जाए। इस मामले में हाई कोर्ट (HC) ने परिवहन विभाग के सचिव को भी प्रतिवादी बनाया है।

झारखंड अग्निशमन सेवा के अराजपत्रित संवर्ग

कपिल देव उरांव सहित अन्य ने झारखंड अग्निशमन सेवा (Jharkhand Fire Service) के अराजपत्रित संवर्ग( नियुक्ति, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली 2011 के कुछ प्रावधानों को HC में चुनौती दी है।

प्रार्थी की ओर से कहा गया है कि राज्य सरकार ने फायरमैन और फायरमैन ड्राइवर के पद को मिलाकर फायरमैन ड्राइवर का पद बना दिया।

उक्त नियमावली के अनुसार Fireman Driver से लीडिंग फायरमैन ड्राइवर, सब ऑफिसर में प्रोन्नति के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस (Heavy Vehicle Driving License) को अनिवार्य कर दिया गया है।

प्रार्थी का कहना है कि उक्त पदों पर प्रोन्नति के लिए हेवी व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस की अनिवार्यता समाप्त कर दी जाए। प्रार्थी का कहना है कि उनकी नियुक्ति फायरमैन की रूप में हुई थी।

वैसे में उनके प्रोन्नति के लिए Heavy Vehicle Driving License की अनिवार्यता अनुचित है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राजेश कुमार और गौरव राज ने पैरवी की।

Ranchi में 2010 से बंद है हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनना

Court को यह भी बताया गया कि जिला परिवहन पदाधिकारी, Ranchi के द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत सात अक्टूबर 2015 को यह सूचना दी गई कि जिला परिवहन कार्यालय, Ranchi में वर्ष 2010 से हैवी ड्राइविंग लाइसेंस बनना बंद है, क्योंकि राज्य में भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान नहीं है।

Court ने पांच अप्रैल 2022 को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि जिला परिवहन कार्यालय, Ranchi द्वारा दी गई सूचना के आलोक में यह बताएं कि इस नियमावली के बनने के बाद कितने Fireman को प्रोन्नति दी गई और उसका संपूर्ण विवरण Court ने मांगा था।

राज्य सरकार ने अपने जवाब में यह बताया था कि जिला परिवहन कार्यालय, Ranchi से दी गई सूचना केवल रांची जिला से संबंधित है,पूरे राज्य से नहीं।

Heavy Driving License सिर्फ धनबाद में बन रहा है। इस पर Court ने सरकार को शपथ पत्र दायर करने का निर्देश दिया और पूछा कि भारी वाहन प्रशिक्षण संस्थान (Training Institute) राज्य में कहां-कहां खुला है।

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