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HC ने रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से दो सप्ताह में मांगा जवाब

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रांची: Jharkhand High Court के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और जस्टिस रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ में बुधवार रांची के बड़ा घाघरा में बन रहे Apollo Hospital की जमीन अतिक्रमण मामले को लेकर सुनवाई सुनवाई हुई।

जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़े गए घरों के पीड़ितों को दे दिया गया है मुआवजा

राज्य सरकार ने अदालत को बताया कि High Court के आदेश का अनुपालन करते हुए जमीन से अतिक्रमण हटाने के दौरान तोड़े गए घरों के पीड़ितों को मुआवजा (Compensation) दे दिया गया है।

प्रार्थी सोनू पास्कल एक्का एवं सुरेश तिर्की को High Court के आदेश के मुताबिक ढाई- ढाई लाख रुपये का मुआवजा दिया गया है। अदालत को यह भी जानकारी दी गई कि एक पीड़ित बिरसा उरांव की मौत हो गई है।

इसके बाद अदालत ने यह निर्देश दिया है कि जिस व्यक्ति की मौत हुई है उनके परिजनों को ढूंढ कर मुआवजे (Compensation) की राशि दी जाये।

सुनवाई के दौरान अदालत ने 20 मई को अदालत के द्वारा तत्कालीन DC को पचास हजार रुपये का जुर्माना भरने संबंधित आदेश वापस ले लिया और रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिया है।

नगर निगम ने हाई कोर्ट में अपना जवाब दाखिल कर दिया है। अब रांची के तत्कालीन DC छवि रंजन को अदालत के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जवाब दाखिल करना है।

अदालत ने उन्हें जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई के लिए 25 अगस्त की तारीख मुकर्रर की गई है।

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