रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को जस्टिस राजेश शंकर की कोर्ट में हजारीबाग जिले के बड़कागांव में संचालित कर्णपुरा कॉलेज की गवर्निंग बॉडी की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
इस दौरान कोर्ट ने विनोवा भावे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार को छह सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इसके पहले कॉलेज की गवर्निंग बॉडी पर मामला दर्ज हुआ था। मामला सरकारी राशि की अवैध निकासी से जुड़ा है। बड़कागांव थाना में इसी मामले में विधायक अंबा प्रसाद पर भी मामला दर्ज किया गया था।
क्या है मामला
प्रार्थी के मुताबिक कर्णपुरा कॉलेज में गैर नियम संगत गवर्निंग बॉडी संचालित की जा रही है। इसी को लेकर वादी रामसेवक ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
याचिका में कहा गया है कि कॉलेज में 48 लाख के गबन में विधायक अंबा प्रसाद, वीसी और रजिस्ट्रार सहित अन्य पर मामला दर्ज है। मामला दर्ज होने के बावजूद अवैध गवर्निंग बॉडी संचालित की जा रही है, जो नियमसंगत नहीं है।