रांची : झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Chief Justice Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में बुधवार को संथाल परगना में बांग्लादेशी घुसपैठियों (Bangladeshi Infiltrators) के कारण वहां जनसंख्या की स्थिति में कुप्रभाव को लेकर डेनियल दानिश की जनहित याचिका की सुनवाई हुई।
मामले में भारत सरकार के गृह मंत्रालय (Home Ministry) की ओर से जवाब दायर नहीं हुआ।
खंडपीठ ने गृह मंत्रालय कुछ जवाब के लिए और 5 सप्ताह का समय दिया है।कोर्ट ने मामले की सुनवाई 6 सितंबर निर्धारित की है।
कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा…
कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए प्रवेश कर रहे हैं।
साथ ही बताएं कि इसे रोकने के लिए क्या किया जा रहा है। केंद्र सरकार की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता ने याचिका में कहा है कि जामताड़ा, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज (Sahibganj) आदि झारखंड के बॉर्डर इलाके से बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं।
कैसे लोगों को गुमराह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा रहा
इससे इन जिलों में जनसंख्या में कुप्रभाव पड़ रहा है। इन जिलों में बड़ी संख्या में मदरसा स्थापित किया जा रहा है।
साथ ही स्थानीय ट्राइबल (Local tribal) के साथ वैवाहिक संबंध बनाया जा रहा है।
याचिकाकर्ता ने मांग की है कि इस मामले में भारत सरकार का गृह मंत्रालय रिपोर्ट दाखिल करे और बताएं कि झारखंड के बॉर्डर इलाके से कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए झारखंड आ रहे हैं और उनके द्वारा झारखंड में कैसे लोगों को गुमराह कर वैवाहिक संबंध स्थापित किया जा रहा है।