HomeझारखंडJharkhand Lockdown : Don’t worry, ये दुकानें और सेवाएं नहीं रहेंगी बंद

Jharkhand Lockdown : Don’t worry, ये दुकानें और सेवाएं नहीं रहेंगी बंद

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रांची : झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक राज्य में ‘स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह’ मनाने की घोषणा की है।

इसके तहत कुछ पाबंदियों के अलावा कई तरह की छूट दी गयी है।

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सूत्रों के मुताबिक, राज्य सरकार ने अपने आदेश में कहा है कि कोविड नियंत्रण के लिए जिलों के उपायुक्त जिन दुकानों और प्रतिष्ठानों को आवश्यक समझें, उन्हें खोलने की अनुमति दे सकते हैं। इसके तहत जिन सेवाओं को छूट दी गयी है, यानी जिन सेवाओं में कामकाज जारी रहेगा, वे इस प्रकार हैं-

ये सेवाएं रहेंगी चालू

दवा दुकानें, हेल्थ केयर और चिकित्सा उपकरणों से जुड़ी दुकानें, जनवितरण प्रणाली की दुकान, पेट्रोल पंप, एलपीजी और सीएनजी आउटलेट, ग्रॉसरी (एफएमसीजी) स्टोर, इनमें होम डिलीवरी को प्राथमिकता देने को कहा गया है।

फल, सब्जियों, अनाज, दूध और डेयरी प्रोडक्ट, पशु चारा और खाने-पीने की सभी दुकानें, जिनमें मिठाई दुकान भी शामिल हैं, खुली रहेंगी।

होटल और रेस्टोरेंट खुले रहेंगे। होम डिलीवरी को अनुमति दी गयी है, लेकिन होटल और रेस्तरां में बैठकर खाने की अनुमति नहीं है। नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर स्थित ढाबे खुले रहेंगे।

Jharkhand lockdown News: Jharkhand govt announces lockdown from April 22 to  29 | Ranchi News - Times of India

सभी प्रकार के माल की ढुलाई के लिए परिवहन व्यवस्था जारी रहेगी। वैसे सभी दुकानें और प्रतिष्ठान, जो परिवहन और सामान के लॉजिस्टिक से जुड़े हैं, जारी रहेंगे।

सामान की ढुलाई की अनुमति दी गयी है। कृषि और कृषि से जुड़ी गतिविधियां जारी रहेंगी, खेती-बाड़ी के सामान की दुकानें खुली रहेंगी।

औद्योगिक और खनन गतिविधियां जारी रहेंगी। निर्माण से जुड़ी गतिविधियों को, जिनमें मनरेगा की गतिविधियां भी शामिल हैं, अनुमति दी गयी है।

निर्माण सामग्री बेचनेवाली दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है। ई-कॉमर्स सेवाएं जारी रहेंगी।

जानवरों की देखभाल से जुड़ी दुकानें खुली रहेंगी। वाहन बनानेवाले वर्कशॉप और गैराज खुले रहेंगे।

कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस को अनुमति दी गयी है। भारत सरकार और उससे जुड़े उपक्रमों के दफ्तर खुले रहेंगे।

बैंक, एटीएम, वित्तीय संस्थाएं, बीमा कंपनियां और सेबी से रजिस्टर्ड ब्रोकर्स अपना कामकाज कर सकेंगे।

राज्य सरकार के स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग, गृह एवं कारा विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग, पेयजल स्वच्छता, बिजली विभाग, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन कार्यालय खुले रहेंगे।

समाहरणालय खुला रहेगा। नगर निकाय, बीडीओ, सीओ, सीडीपीओ और ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहेंगे।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कार्यालय भी खुलेंगे। कुरियर सेवाएं जारी रहेंगी। शराब दुकानें भी खुली रहेंगी।

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