झारखंड

झारखंड : नाबालिग को शादी का लालच देकर मुगलसराय के होटल में किया दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई 20 वर्ष कैद की सजा

धनबाद : नाबालिग लड़की (Minor Girl) को शादी का प्रलोभन देकर उसके साथ दुराचार करने के मामले में बुधवार को धनबाद (Dhanbad) के POCSO के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने बिहार के गया जिले के डुमरी निवासी उत्तम राज शर्मा को बीस वर्ष कैद की सजा सुनाई।

साथ ही 5 हजार रुपए जुर्माना (Fine) भी लगाया। आरोपी को 2 मई को मामले में दोषी करार दिया गया था।

आरोपी ने नाबालिग को 4 महीने तक रखा था मामा के घर पर

मामले में 1 सितंबर 2021 को पीड़िता के पिता ने धनबाद थाना (Dhanbad Police Station) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

दर्ज प्राथमिकी के मुताबिक 30 अगस्त 2021 की सुबह 10:30 बजे आरोपी उत्तम राज शर्मा ने फोन कर नाबालिग को बुलाया।

जिसके बाद वह परिजनों को बिना बताए घर से चली गई। आरोपी ने नाबालिग को मुगलसराय के एक होटल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।

5 गवाहों का परीक्षण कराया

जिसके बाद आरोपी नाबालिग को गुजरात (Gujarat) में अपने मामा के घर पर ले गया और वहां चार महीने तक रखा और लगातार शारीरिक संबंध बनाया।

शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने दोनो को बरामद कर लिया।

19 फरवरी 2022 को पुलिस ने अदालत में आरोप पत्र समर्पित किया था।

मामले में अभियोजन ने 5 गवाहों का परीक्षण कराया था।

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