चाईबासा: 22 साल का एक युवक रोहित कुमार गोप एक नाबालिक युवती (Underage Girl) को डरा-धमका कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करता था।
पश्चिमी सिंहभूम जिला चाईबासा के अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने बुधवार को उसे 22 साल कैद की सजा सुनाते हुए ₹10000 का जुर्माना भी लगाया है।
मामा के घर रह कर पढ़ाई करते थे पीड़िता
जानकारी के अनुसार, पीड़िता कुमारडुंगी में अपने मामा के घर पर रहकर +2 उच्च विद्यालय (High School) कुमारडुंगी में पढ़ाई करती थी।
पीड़िता ने आरोपी युवक रोहित गोप के खिलाफ कुमारडुंगी थाना (Kumardungi Police Station) में मामला दर्ज कराया था।
Poxo Act के तहत पुलिस ने अनुसंधान के क्रम में रोहित गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा था।
समय पर चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में तेजी से कार्रवाई हुई और अभियुक्त को सजा सुनाई गई।