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झारखंड में यहां रामनवमी जुलूस में रिकार्डेड म्यूजिक और DJ पर रहेगा प्रतिबंध

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मेदिनीनगर: समाहरणालय के सभागार में शुक्रवार को उपायुक्त शशि रंजन और पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा की संयुक्त अध्यक्षता में रामनवमी के मद्देनजर विधि व्यवस्था को लेकर बैठक हुई।

उपायुक्त ने सभी अनुमंडल पदाधिकारियों एवं थाना प्रभारियों को उनके क्षेत्र अंतर्गत हर हाल में शाम छह बजे तक धार्मिक जुलूस को खत्म करवाने की बात कही।

उन्होंने कहा की सरकार के गाइडलाइन्स के अनुसार रामनवमी में श्रद्धालु 100-100 के ग्रुप में निकल सकते हैं जहां पर सभी ग्रुप का मिलान होगा, वहां पर भी श्रद्धालुओं की अधिकतम संख्या एक हज़ार से अधिक नहीं होना चाहिये।

उपायुक्त ने कहा कि सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार जुलूस में रिकॉर्डेड म्यूजिक और डीजे बजाने की मनाही है। उन्होंने सभी संबंधित पदाधिकारियों को हर हाल में इस पर रोक लगवाने की बात कही।

उन्होंने कहा कि कोई भी जुलूस छोटा हो बड़ा बगैर अनुमंडल पदाधिकारी के अनुमति के नहीं निकलेगा।

उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अखाड़ा के अध्यक्ष और सचिव का नाम पता अवश्य रूप से रखने पर बल दिया।

धार्मिक स्थलों वाले रूटों पर विशेष पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया

उन्होंने बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता को जुलूस के दौरान बिजली सप्लाई बंद करने एवं बिजली तारों को दुरुस्त रखने के लिए निर्देशित किया।

पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र अंतर्गत कोई भी धार्मिक आपत्तिजनक कंटेंट वायरल न हो।

एसपी ने ने सभी थाना प्रभारी को धार्मिक स्थलों वाले रूटों पर विशेष पेट्रोलिंग करने के निर्देश दिया। उन्होंने सभी थाना प्रभारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आपस में बेहतर समन्वय बनाते हुए जुलूस के रूट का वेरिफिकेशन करने की बात कही।

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