मेदिनीनगर: उपायुक्त शशि रंजन (Shashi Ranjan) ने कहा कि निर्वाचन कार्य के दौरान अभ्यर्थी या उनके कार्यकर्ताओं द्वारा शराब के वितरण पर कार्रवाई हो सकती है।
मतदान के दो दिन पूर्व से लेकर मतदान के दिन तथा उसके अगले दिन सुबह सात बजे तक किसी उम्मीदवार द्वारा न तो शराब खरीदी जाए और न ही उसे किसी को पेश या वितरित किया जाए।
प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा अपने कार्यकताओं को भी ऐसा करने से रोका जाना चाहिए।
समर्थक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जाएगा
उपायुक्त ने कहा कि किसी भी उम्मीदवार द्वारा किसी भी व्यक्ति की भूमि, भवन, अहाते या दीवार का उपयोग झण्डा, बैनर आदि लागने का कार्य भवन मालिक की लिखित अनुमति के बगैर नहीं किया जाना चाहिए और अपने समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं को भी ऐसा नहीं करने देना चाहिए।
मकान मालिक की लिखित सहमति लेने के बाद भी ऐसा नहीं नहीं किया जा सकेगा। निजी भवन पर झण्डा, बैनर आदि लगाने के निमित मकान मालिक की सहमति के लिए कोई भी अभ्यर्थी या उसका अभिकर्ता या उसका समर्थक किसी प्रकार का दबाव नहीं बनाएगा और न ही डराया या धमकाया जाएगा।