मेदिनीनगर: झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) के दिशा निर्देश पर सोमवार को जिले के सभी अधिवक्ताओं (Advocates) ने बढ़े हुए कोर्ट फीस के विरोध में न्यायिक कार्य से अलग रहे।
सभी अधिवक्ता न्यायिक कार्य से अलग रहकर कोर्ट फीस अधिनियम 2021 का विरोध जताया। साथ ही पलामू जिला अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने पलामू के प्रधान जिला व सत्र न्यायाधीश प्रदीप कुमार चौबे और प्रभारी उपायुक्त मेघा भारद्वाज को एक ज्ञापन सौंपा।
गरीबों को मुकदमा लड़ना हो गया है मुश्किल
इस संबंध में अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष रामदेव प्रसाद यादव (President Ramdev Prasad Yadav) ने कहा कि झारखंड सरकार कोर्ट फीस में बेतहाशा वृद्धि की है, जिससे वापस लेना न्यायहित में आवश्यक है।
कोर्ट फीस बढ़ोतरी के कारण गरीबों को मुकदमा लड़ना मुश्किल हो गया है । उन्होंने कहा कि सरकार को इस बिल पर अभिलंब विचार करना चाहिए। महासचिव सुबोध कुमार सिन्हा ने कहा कि सरकार को तत्काल कोर्ट फीस (Court Fees) बढ़ोतरी को वापस लेना चाहिए।