Homeझारखंडरामगढ़ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों और निजी अस्पतालों की औचक निरीक्षण करने का...

रामगढ़ में अल्ट्रासाउंड केंद्रों और निजी अस्पतालों की औचक निरीक्षण करने का निर्देश

Published on

spot_img

रामगढ़: जिले में अवैध तरीके से संचालित निजी अस्पतालों (Private Hospitals) और अल्ट्रासाउंड केंद्रों (Ultrasound Centers) पर गाज गिरेगी।

इस विषय को लेकर DC माधवी मिश्रा ने बुधवार को बैठक बुलाई थी। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि ऐसे कई Private Hospitals हैं जो मरीजों को ठगने का काम कर रहे हैं।

उनके द्वारा बहला-फुसलाकर मरीजों को अस्पताल ले जाया जाता है और वहां पर उनका गलत तरीके से इलाज कर मोटी रकम उगाही की जाती है। ऐसे संस्थानों का औचक निरीक्षण (A Surprise Check) होना आवश्यक है।

नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का दिया निर्देश

बैठक के दौरान सबसे पूर्व उपायुक्त ने सिविल सर्जन डॉ प्रभात कुमार से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में संचालित Ultrasound Centers की जानकारी ली।

इस दौरान उन्होंने अल्ट्रासाउंड केंद्रों के संचालन हेतु सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को नियमित रूप से जिले के अलग-अलग प्रखंडों में चल रहे Ultrasound Centers की औचक रूप से जांच करने, अवैध अल्ट्रासाउंड केंद्रों को सील करने तथा नियमों का अनुपालन नहीं कर रहे अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

वहीं DC ने सिविल सर्जन को जिले में संचालित Ultrasound Centers के औचक जांच से संबंधित प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

DC ने सिविल सर्जन से अल्ट्रासाउंड केंद्रों Ultrasound Centers के संचालन के दौरान संधारित की जाने वाली जानकारी ली। साथ ही कहा कि वैसे संचालक जो नियमित रूप से जिला स्तर पर प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं करा रहे हैं उनकी सूची बनाई जानी चाहिए। उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री का मिलान करने एवं उनमे भिन्नता पाए जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई

वहीं DC ने सिविल सर्जन सहित अन्य स्वास्थ्य अधिकारियों को जांच के दौरान Ultrasound से संबंधित ऑनलाइन तथा ऑफलाइन एंट्री का मिलान करने एवं उनमे भिन्नता पाए जाने पर संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

घटते लिंगानुपात पर चिंता जाहिर करते हुए DC ने सिविल सर्जन सहित अन्य अधिकारियों को लोगों को PC and PNDT Act के प्रावधानों के तहत व्यापक रूप से जागरूक करने का निर्देश दिया।

DC ने सिविल सर्जन को औचक रूप से जिले के निजी अस्पतालों की जांच करने एवं उनके संचालन प्रक्रिया का जायजा लेने का निर्देश दिया। वैसे अस्पताल जो Clinical Establishment Act के तहत नियमों की अवमानना कर रहे हैं उनपर कार्रवाई होगी।

spot_img

Latest articles

लोअर बाजार थाने के ASI, हवलदार और सिपाही सस्पेंड, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, SSP बोले…

Ranchi News: झारखंड पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का नया दौर शुरू हो...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...

खबरें और भी हैं...

लोअर बाजार थाने के ASI, हवलदार और सिपाही सस्पेंड, भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस, SSP बोले…

Ranchi News: झारखंड पुलिस में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती का नया दौर शुरू हो...

सहारा की ज्यादातर संपत्तियां अडानी के हवाले? सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी का इंतजार

New Delhi News: सहारा समूह का लंबे समय से अटका वित्तीय विवाद अब एक...

अगस्त 2025 में भारत के स्मार्टफोन निर्यात में 39% की उछाल

Smartphone exports jump 39%: भारत के स्मार्टफोन निर्यात ने अगस्त 2025 में शानदार प्रदर्शन...