रांची में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में दो आरोपी दोषी करार, 6 को होगा सजा का एलान

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Rape COURT
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रांची : पोक्सो (Poxo)के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Asif Iqbal) की अदालत द्वारा मंगलवार को एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म (Rape) करने के जुर्म में जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र निवासी इरशाद अंसारी एवं सोहराब अंसारी उर्फ भोटू अंसारी को दोषी करार दिया गया है। दोनों की सजा के बिंदु पर सुनवाई छह अगस्त को होगी।

Rape के मामले में भोटू 11 मार्च 2019 से ही जेल में है, जबकि इरशाद जमानत पर था। मंगलवार को उसे भी Jail भेज दिया गया।

बचाव पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया

दोनों पर शौच करने घर से निकली नाबालिग से दुष्कर्म (Rape) करने का आरोप है।

इस मामले में पीड़िता के पिता ने आठ अगस्त,, 2019 को जगन्नाथपुर में नामजद प्राथमिकी दर्ज (FIR) कराई थी।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने छह एवं बचाव पक्ष ने चार गवाहों को पेश किया था।