रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने शुक्रवार को बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में CBI से पूछा है कि वह किस प्रावधान के तहत दो दोषियों को सजा दिए जाने के बाद भी आगे जांच कर सकती है।
कोर्ट ने मामले की सुनवाई 17 अगस्त निर्धारित की। इसे पहले CBI की ओर से मामले में Status Report दाखिल की गई।
वृहत षड्यंत्र को देखते हुए जांच जारी
Court को बताया गया कि मामले के दो दोषियों को उम्रकैद की सजा दी गई है। CBI मामले में वृहत षड्यंत्र को देखते हुए जांच जारी रखे हुई है। इस पर कोर्ट ने पूछा कि जब इस मामले में पूरा हो गया है तब CBI किस प्रावधान के तहत जांच जारी रखे हुई है।
उल्लेखनीय है कि धनबाद CBI की विशेष अदालत ने छह अगस्त को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।
साथ ही ट्रायल कोर्ट ने धनबाद डालसा को यह निर्देश दिया है कि दिवंगत जज उत्तम आनंद के परिजनों को उचित मुआवजा दिलाया जाये।