झारखंड

हेमंत सरकार का सहायक पुलिसकर्मियों को बड़ा तोहफा, एक महीने का मिला सेवा विस्तार

रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) के निर्देश के बाद सहायक पुलिसकर्मियों के कार्यकाल में एक माह का विस्तार किया गया है। गृह विभाग ने गुरुवार को इससे संबंधित आदेश जारी कर दिया है।

आदेश में लिखा है कि सहायक पुलिसकर्मियों (Assistant policemen) से संबंधित मामला विचाराधीन है, इनकी सेवा विस्तार और अन्य मांगों पर विचार किया जा रहा है।

तब तक जो सहायक पुलिस जिन जिलों में कार्यरत हैं वे अपने कार्यकाल के अतिरिक्त एक माह तक कार्यरत रहेंगे, ताकि इनकी मांगों पर निर्णय लिया जा सके। CMO कार्यालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है।

सरकार के निर्देश के बाद अब राज्य के 12 नक्सल प्रभावित जिलों में अनुबंध पर कार्यरत 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त करने का सिलसिला फिलहाल रुक गया है।

भाजपा ने हेमंत सरकार पर लगाया था युवा और आदिवासी विरोधी होने का आरोप

गुरुवार को दुमका और जमशेदपुर के 173 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्ति का आदेश निर्गत कर दिया गया था।

इस मामले को लेकर विपक्षी भाजपा ने हेमंत सरकार पर युवा और आदिवासी विरोधी होने का आरोप लगाया था।

अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक महीने का सेवा विस्तार देते हुए जल्द ही मामले में फैसला लेने की बात कही है।

जमशेदपुर में तैनात 76 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी। इन सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा बहाल रखने के लिये चार अगस्त को अनुशंसा भेजी गई थी, लेकिन सेवा जारी रखने के लिये कोई निर्देश नहीं मिलने के बाद अनुबंध अवधि पूरा होने पर बीते गुरुवार से सेवा समाप्त कर दी गई थी।

सरकार ने आदेश जारी कर एक तरह से इन भाई-बहनों को राखी गिफ्ट

इससे पहले दुमका जिले में भी तैनात 97 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई थी।

सहायक पुलिसकर्मी का सेवा बहाल रखने के लिये दुमका SP ने अनुशंसा भेजी थी, लेकिन सेवा जारी रखने के लिये कोई निर्देश नही मिलने के बाद अनुबंध अवधि पूरा होने पर बीते बुधवार से सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया। गुरुवार को सरकार ने आदेश जारी कर एक तरह से इन भाई-बहनों को राखी गिफ्ट दी है।

12 जिलों में 2500 सहायक पुलिसकर्मी हैं सेवारत

Jharkhand के नक्सल प्रभावित 12 जिलों में तैनात 2500 सहायक पुलिसकर्मियों की सेवा इसी वर्ष पांच साल पूरी होने वाली है।

नियुक्ति के समय गृह विभाग ने यह शर्त लगायी थी कि अधिकतम पांच साल से अधिक इनकी सेवा नहीं ली जा सकती है।

हालांकि जिलों से राज्य सरकार से इस संबंध में दिशा-निर्देश की मांग की गई और कहा गया कि उनके यहां नियुक्त अधिकांश सहायक पुलिस की सेवा समाप्त हो रही है।

ऐसे में अब इनके लिये मार्गदर्शन दिया जाये। लेकिन अब तक दिशा-निर्देश नहीं मिलने के कारण सेवा समाप्ति का आदेश जारी कर दिया गया था।

गृह विभाग के अधिसूचना सेवाशर्त के अनुसार सहायक पुलिसकर्मी की सेवा दो वर्ष के लिये अनुबंध के आधार पर हुई थी।

कार्य संतोषप्रद होने पर SSP और SP के अनुशंसा के आधार पर एक एक वर्ष के लिये अधिकतम तीन वर्षों के लिये संबंधित DIG के अनुमोदन के उपरांत विस्तारित करने का प्रावधान था।

गृह विभाग के पत्र में लिखा है किसी भी परिस्थिति में कुल अनुबंध सेवा अवधि पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी।

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