रांची: झारखंड हाई कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड स्टेट बार काउंसिल (Jharkhand State Bar Council) द्वारा राज्य सरकार के Court Fees अमेंडमेंट Act को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। याचिका में HC से फीस वृद्धि को हटाने की गुहार लगायी गयी है।
HC के चीफ जस्टिस Dr. रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले में सरकार के अपर महाधिवक्ता को निर्देश दिया कि वह Court Fees की वृद्धि पर सरकार से मंतव्य लेकर कोर्ट को अवगत कराएं। मामले की अगली सुनवाई अब 17 अगस्त को निर्धारित की गई।
राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए कहा
झारखंड स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राजेंद्र कृष्ण ने मामले में पैरवी करते हुए कहा कि Court Fees में बेतहाशा वृद्धि से समाज के गरीब तबके के लोग कोर्ट नहीं आ पायेंगे और वकीलों को भी अतिरिक्त वित्तीय भार का वहन करना पड़ेगा।
Council ने यह भी कहा है कि कोर्ट फीस की वृद्धि से सहज और सुलभ न्याय दिलाना संभव नहीं है। राज्य सरकार का कोर्ट फीस Act गलत है. यह संविधान के खिलाफ है। साथ ही यह सेंट्रल कोर्ट फीस एक्ट के भी विरुद्ध है।