रांची: पॉक्सो (Poxo) के विशेष न्यायाधीश आसिफ इकबाल (Judge Asif Iqbal) की अदालत ने बुधवार को नाबालिग को Black Aail कर दुष्कर्म (Rape) करने के दोषी कपिलदेव महतो को दस साल की सजा सुनाई है।
Court ने उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
पॉक्सो नियम के तहत सजा में भी देरी
इस मामले में तमाड़ के महुआ टोली निवासी कपिलदेव महतो (Kapildev Mahto) 26 फरवरी, 2020 से ही Jail में बंद है। पीड़िता ने कपिलदेव महतो पर Rape का आरोप लगाते हुए उसके खिलाफ 24 नवंबर, 2018 को अरगोड़ा थाना में FIR कराई थी।
इसमें कहा गया है कि रिश्ते में दूर के चाचा कपिलदेव महतो ने पहले Phone पर दोस्ती की। इसके बाद Whatsapp Chat करने लगा। इसी व्हाट्सएप चैट (Whatsapp Chat ) का भय दिखाकर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) किया।