रांची: ED के विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग (Money laundering) मामले में निलंबित IAS पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) के पति अभिषेक झा मामले में सुनवाई हुई।
ED की विशेष अदालत ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने से इंकार कर दिया है। Abhishek Jha ने ED के विशेष कोर्ट में व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट देने की मांग को लेकर 205 के तहत याचिका दाखिल की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
ED की ओर से चार्जशीट दाखिल किया गया
उल्लेखनीय है कि ED ने पांच मई को पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। इसके बाद ED ने पूजा सिंघल और CA सुमन सिंह को गिरफ्तार किया था।
ED ने छापेमारी के दौरान सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये नकद बरामद किये थे। मामले में ED की ओर से चार्जशीट (Charge sheet) दाखिल किया गया था।