रांची : अपर न्यायायुक्त MC Jha की अदालत ने रातू थाना क्षेत्र में दो साल पहले एक चार महीने की बच्ची की हत्या (child Murder) के मामले की आरोपी तन्नु देवी को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है।
उस पर रातू थाना (Ratu Police) क्षेत्र निवासी मुकदेव लोहरा की चार महीने की बच्ची की हत्या करने का आरोप था।
इस आधार पर अदालत ने किया बरी
घटना को लेकर मुकदेव लोहरा ने 11 अक्तूबर 2020 को रातू थाना में तन्नु देवी के खिलाफ FIR (कांड संख्या 321/20) दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि बच्ची के गले में रस्सी बंधी थी।
जब तक रस्सी हटाई जाती, तब तक बच्ची मर चुकी थी। तन्नु देवी बराबर बच्ची को मार देने की धमकी दिया करती थी। पुलिस ने FIR दर्ज होने के तुरंत बाद मांडर थाना क्षेत्र निवासी आरोपी महिला को गिरफ्तार कर जेल (Jail) भेज दिया था।
तब से वह जेल में ही थी। मामले में सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से सात गवाहों को प्रस्तुत किया गया था, लेकिन घटना को स्थापित नहीं किया जा सका, जिसका लाभ आरोपी को मिला। इस आधार पर अदालत ने उसे बरी करने का आदेश दिया है।